सीतापुर। हत्या का दोष सिद्ध होने पर बुधवार को तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुनाया। सभी पर जुर्माना भी लगाया।
महमूदाबाद के गांव मीरानगर निवासी शरफुद्दीन ने केस दर्ज कराया था कि 17 अगस्त 2021 को बंटवारे के विवाद को लेकर फखरूद्दीन उर्फ मुन्नू, वसी और छोट्टन उर्फ भूरे ने लाठी-डंडे से पीटकर उनके पिता अजीजुद्दीन की हत्या कर दी थी।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश शैलेंद्र वर्मा ने सुनवाई करने के बाद सजा सुनाई। उन्होंने आरोपियों पर 79 हजार 400 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।