उन्नाव। पिछड़ा वर्ग की 373 बेटियों को शादी अनुदान के लिए 74.60 लाख का अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है। अनुदान के लिए अभी 373 आवेदन ही स्वीकृत हुए हैं। 148 आवेदनों की जांच चल रही है। पात्र आवेदक अभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शादी अनुदान के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 976 का लक्ष्य मिला है। अब तक 521 आवेदकों की ओर से ऑनलाइन आवेदन किया गया है। जिसमें 373 लाभार्थियों को अनुदान देने के लिए 74.60 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ज्योति त्रिवेदी ने बताया कि शादी अनुदान योजना में पिछड़े वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) आवेदकों को विभागीय वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं लिंक मोबाइल नंबर तथा आय व जाति प्रमाणपत्र, बैंक खाते की पासबुक, शादी का कार्ड आदि कागजात जरूरी हैं। शादी अनुदान के लिए पोर्टल पर आवेदक तथा बेटी (जिसकी शादी अनुदान के लिए आवेदन किया जा रहा है) दोनों का आधार आधारित ई-केवाईसी किया जाना है। इसलिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ होना अनिवार्य है। प्रति बेटी 20 हजार का अनुदान दिया जाता है। एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान मिल सकेगा।
शादी का प्रमाणपत्र या शादी का कार्ड, बैंक की पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या व आईएफएस कोड, वार्षिक आय एक लाख से कम का आय प्रमाणपत्र, आवेदन केवल शादी की तारीख से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य, अवधि की वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च के मध्य, विवाह के लिए आवेदन में बेटी की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक हो।