हरदोई। पत्नी से अवैध संबंध के शक में पुत्र की हत्या के दोषी पिता को जिला जज राजकुमार ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसे मां को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
कोतवाली लोनार निवासी रानी पत्नी भूरे ने 26 जुलाई 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसका पुत्र ऋषिराम 25 जुलाई 2019 को घर के पास ही बने गोंड़ा (हाता) में लेटा था। 26 जुलाई की सुबह करीब साढ़े नौ बजे ऋषिराम को जगाने गई तो वह मृत अवस्था में मिला। नाक और मुंह पर चोट के निशान थे। बताया कि उसका पति भूरे पुत्र और उसके बीच अवैध संबंध का शक करता था और इसका आरोप भी लगाता था। इससे आए दिन झगड़ा होता था। पुलिस विवेचना में सामने आया था कि दोषी भूरे ने ऋषिराम की लाठी से पीट-पीट कर हत्या की थी। घटना से एक दिन पहले भी दोनों में विवाद हुआ था और जान से मारने की धमकी दी थी।
जानकारी के मुताबिक मामले में छह गवाहों को पेश किया गया। जिला जज ने दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर दोषी पाया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।