सीतापुर। अपहरण का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। जिला उन्नाव के थाना माखी गांव भदेवना निवासी सोनू के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। संदना थाने में वर्ष 2019 को केस दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 में चल रही थी। साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायाधीश ने सुनवाई की। सजा सुनाते हुए आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।