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गैंगचार्ट तैयार, समीक्षा के लिए संयुक्त निदेशक के पास भेजी फाइल

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कन्नौज। किशोरी से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव व सह आरोपी नीलू यादव का गैंगचार्ट पुलिस ने तैयार कर समीक्षा के लिए संयुक्त निदेशक अभियोजन के पास भेज दिया है। बताया गया कि संयुक्त निदेशक की सहमति मिलने के बाद इस फाइल को जिलाधिकारी के पास भेजा जाएगा। डीएम का अनुमोदन प्राप्त होते ही दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

किशोरी दुष्कर्म कांड में सह आरोपी नीलू यादव पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ का आरोप है। उसके खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें सभी में जमानत हो चुकी है। जानलेवा हमले के मामले में भी उसकी जमानत मंजूर हो चुकी है। ऐसे में पुलिस इन्हीें मुकदमों को आधार बनाकर नवाब सिंह यादव और नीलू यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस ने गैंगचार्ट तैयार कर बुधवार को संयुक्त निदेशक अभियोजन आरके मिश्रा के पास भेज दिया है। हालांकि पीड़िता की बुआ पर केवल एक मुकदमा है, लेकिन उसे भी गैंगचार्ट में शामिल किया गया है। आरोपियों के जेल जाने के बाद पुलिस ने तीनों की आपराधिक कुंडली तैयार कर ली थी। पुलिस के मुताबिक संयुक्त निदेशक गैंगचार्ट का बारीकी से अध्ययन करेंगे। इसके बाद इस पर सहमति व्यक्त करते हुए फाइल को जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल के पास भेज दिया जाएगा। डीएम का अनुमोदन प्राप्त होते ही तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इसकी विवेचना किसी अन्य थाने को दी जाएगी। गैंगस्टर की कार्रवाई में किशोरी दुष्कर्म कांड को मुख्य आधार बनाया गया है। अन्य मुकदमो को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

इनसेट
गैंगस्टर लगते ही जब्त होगी संपत्ति
दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव, सह आरोपी नीलू यादव व पीड़िता की बुआ पर गैंगस्टर लगते ही पुलिस इनकी संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई करेगी। गैंगस्टर एक्ट उन्हीं अपराधियों पर लगाया जाता है, जिन्होंने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। एसपी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में कई नियम बनाए गए हैं, जिनके आधार पर ही यह कार्रवाई होगी।

वर्जन
आरोपियों के खिलाफ गैंगचार्ट तैयार कर लिया गया है और अवलोकन के लिए संयुक्त निदेशक अभियोजन के पास भेजा गया है। इसके बाद जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होते ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

– अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक

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