Unnao News – उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक युवक की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम ने नामजद आरोपियों में दो को न्यायालय ने हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीसरे आरोपी की मौत हो चुकी है।
Abhigya Times, उन्नाव। अजगैन क्षेत्र में फंदे से लटके मिले युवक के शव के मामले में गुरुवार को न्यायालय का फैसला आ गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम ने नामजद आरोपियों में दो को न्यायालय ने हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीसरे आरोपी की मौत हो चुकी है।
यह है पूरा मामला
गांव दरियापुर निवासी अंबर ने बताया था कि 21 फरवरी 2013 को गांव निवासी कुंवारे की बेटी की गोद भराई का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में उसका बेटा रामपाल भी शामिल होने गया था। वहां उसपर जेवर चोरी करने का आरोप लगाया गया था।
उसी दिन शाम चार बजे कुंवारे अपने भाई छेदी और गांव के ही कल्लू के साथ उसके घर आए और पूछताछ के बहाने बेटे रामपाल को अपने साथ ले गए। अगले दिन गांव के गुड्डू ने अंबर को बताया कि रामपाल का शव शहाबुद्दीन के बाग में पेड़ से फंदे से लटका है।
इस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने आत्महत्या की बात करते हुए उन्हें टरका दिया था। इसके बाद दिवंगत के पिता ने न्यायालय में गुहार लगाई थी। सात फरवरी 2014 को कुंवारे, छेदी और कल्लू के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई और 27 मई 2014 को आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मुकदमे की सुनवाई के बीच आरोपी कल्लू की मौत हो गई थी। गुरुवार को न्यायालय ने सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश असलम सिद्दकी ने भाई छेदी और कुंवारे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।