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Hardoi News: झोलाछाप को बेची दवा तो मिलेगी सजा

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हरदोई। झोलाछाप और बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर को दवा बेचने वालों पर शासन की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। झोलाछाप और बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालकों को दवा बेचने पर अब दवा के थोक विक्रेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। शासन के निर्देश पर औषधि निरीक्षक ने सभी दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री ने झोलाछाप और अवैध ढंग से संचालित मेडिकल स्टोर पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। जिसके चलते शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को दवा विक्रेताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसको लेकर ही जिले में भी औषधि निरीक्षक स्वागिता घोष ने झोलाछाप और बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित करने वालों को एलोपैथिक दवा और सर्जिकल वस्तुएं न बेचने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी होल सेल विक्रेताओं और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए बिना लाइसेंस देखे दवा का विक्रय न करने के निर्देश दिए। साथ ही दवा विक्रय करते मिलने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

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