इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद पर नागरिकता अधिनियम-1955 के तहत की गई शिकायत पर केंद्र सरकार से कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। बता दें याची की ओर से दलील दी गई कि उसके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं।
Abhigya Times, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद पर नागरिकता अधिनियम-1955 के तहत की गई शिकायत पर केंद्र सरकार से कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
यह आदेश जस्टिस राजन राय व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर पारित किया है। जुलाई माह में इसी याची की याचिका को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह चाहे तो नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को शिकायत कर सकता है।