सीतापुर। दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने शुक्रवार को अपने वकील के जरिये कोर्ट को बताया कि वायरल हुए ऑडियो में आवाज उन्हीं की है। इसलिए वह सैंपल देना नहीं चाहते हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक कोर्ट ने फिर भी यह आदेश जारी किया है कि उनकी आवाज का सैंपल लिया जाएगा।
17 जनवरी को सीतापुर शहर निवासी एक महिला ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। तब से सांसद राकेश राठौर का पता नहीं चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
इसके बाद सांसद को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस समय वह सीतापुर जेल में बंद हैं। इसी बीच करीब छह मिनट का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। इसमें पीड़िता और सांसद के बीच हुई बातचीत है। जांच में जुटी पुलिस ने कोर्ट से सांसद का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने अनुमति भी दे दी थी।
विवेचक इंस्पेक्टर अनूप शुक्ला ने वॉइस सैंपल लेने के लिए जेल में नोटिस भी भेजा था। उनके मुताबिक शुक्रवार को सांसद की ओर से अधिवक्ता ने सीजीएम कोर्ट में पत्र देकर वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर के मुताबिक पत्र में यह जिक्र था कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही आवाज सांसद की ही है।
इंस्पेक्टर ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता की दलील पर कोर्ट ने आदेश दिया कि आवाज किसी की भी हो लेकिन सैंपल लेना जरूर है। विवेचक को इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार है। इंस्पेक्टर अनूप शुक्ला ने बताया कि जल्द ही आरोपी सांसद के वॉइस सैंपल के लिए उन्हें लखनऊ ले जाया जाएगा। इसकी तिथि निर्धारित नहीं है।