सीतापुर। मिश्रिख ब्लॉक के तकनीकी सहायक नीरज कुमार बंसल को बीते साल बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने डीसी मनरेगा की संलिप्तता की जांच के आदेश शासन को दिए हैं। मामले में कोर्ट ने तकनीकी सहायक की बर्खास्तगी पर स्थगन आदेश जारी किया है, जिसके आधार पर तकनीकी सहायक ने उसकी सेवा बहाल करने की अर्जी डीएम को दी है।
मिश्रिख ब्लाॅक के तकनीकी सहायक नीरज कुमार बंसल को बीते साल छह जनवरी को बर्खास्त कर दिया गया था। उनकी ओर से इस आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में रिट दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों का और पक्षों को सुनने के बाद तकनीकी सहायक की सेवा समाप्ति संबंधी आदेश को अग्रिम आदेशों तक 29 नवंबर को स्थगित कर दिया है। इसका उल्लेख करते हुए तकनीकी सहायक ने डीएम को पंजीकृत डाक से पत्र भेजकर सेवा बहाल करने की मांग की है। इसकी प्रति सीडीओ और उपायुक्त श्रम रोजगार के दफ्तर में चार दिसंबर को प्राप्त कराई है।
इस संबंध में टीए नीरज बंसल ने बताया कि बीडीओ मिश्रिख को भी डाक से सात दिसंबर को पत्र भेजा है। किसी स्तर से कार्रवाई नहीं हुई है और न ही किसी जिम्मेदार ने फोन किया है। प्रकरण में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को डीसी मनरेगा की संलिप्तता की जांच किसी दूसरे विभाग के प्रमुख सचिव और दो वरिष्ठ आईएएस अफसरों से कराकर रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करने के आदेश दिए हैं।