उन्नाव। नौ साल पुराने महिला से छेड़छाड़, तोड़फोड़ व धमकाने के मुकदमे में न्यायालय ने दोषी को चार साल कारावास की सजा सुनाई। उस पर 27 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
फतेहपुर चैरासी थानाक्षेत्र की एक महिला ने वर्ष 2015 में मन्नानगरी मजरा जाजमऊ गांव निवासी शिवनरायन उर्फ वसीत पर छेड़छाड़, घर में घुसकर तोड़तोड़ व धमकाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 20 मार्च 2015 को शिवनरायन नशे में उसके घर पहुंचा और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध किया तो घर में तोड़फोड़ की और पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लंबे समय से मुकदमा विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट की कोर्ट नंबर 11 में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने दोष साबित होने पर शिवनरायन को चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।